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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (यूपी) – ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

राज्य: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (यूपी). पात्रता और आवेदन चरण आधिकारिक लिंक पर देखें।

Uttar Pradesh Government
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Editorial TeamEditors
अपडेट: 7 जनवरी
समीक्षक: Editorial Team

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फोटो: Adam GreasonUnsplash License

पात्रता

लाभार्थी लड़की का जन्म उत्तर प्रदेश में हो और परिवार वहीं का निवासी हो। सामान्यतः वार्षिक पारिवारिक आय सीमा लगभग ₹3 लाख (नवीनतम नोटिस देखें)। बालिका का आधार, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाता होना चाहिए। हर किश्त के लिए संबंधित कक्षा/उम्र/टीकाकरण शर्त पूरी होनी जरूरी है।

लाभ

किस्तें चरणबद्ध मिलती हैं: जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9, और 10/12 पास पर। राशि DBT से सीधे बालिका/अभिभावक के बैंक खाते में जाती है। सटीक रकम/समय सारणी पोर्टल के नवीनतम नोटिस में देखें।

आवश्यक दस्तावेज़

मुख्य दस्तावेज: - बालिका और अभिभावक का आधार - जन्म प्रमाण पत्र - उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण - आय प्रमाण (यदि मांगा जाए) - बैंक पासबुक (आधार-लिंक) - स्कूल प्रवेश/कक्षा प्रमाण (शिक्षा वाली किश्तों के लिए)

आवेदन के चरण

  1. 1
    https://mksy.up.gov.in पर रजिस्टर/लॉगिन करें
  2. 2
    आधार/मोबाइल से OTP सत्यापन करें
  3. 3
    बालिका का विवरण, बैंक और आय/श्रेणी जानकारी भरें
  4. 4
    आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन सबमिट करें
  5. 5
    Application ID नोट करें और पोर्टल पर स्थिति/किस्त ट्रैक करें

सामान्य प्रश्न

प्रआवेदन की स्थिति कैसे देखें?
mksy.up.gov.in पर लॉगिन कर Status/Payment सेक्शन में Application ID से ट्रैक करें।
प्रकिस्त कब आती है?
संबंधित चरण (जन्म/कक्षा/टीकाकरण) का सत्यापन पूरा होने के बाद DBT से भुगतान होता है। समय सारणी पोर्टल के नवीनतम नोटिस में देखें।
प्रदस्तावेज रिजेक्ट हों तो क्या करें?
स्पष्ट और सही आकार की प्रति दोबारा अपलोड करें; दिक्कत रहे तो जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय/हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

Source

Last updated: 2026-01-07