प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी – ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ
केंद्र (आवास): प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी). पात्रता और आवेदन चरण आधिकारिक लिंक पर देखें।
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पात्रता
आय वर्ग: EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3-6 लाख), MIG-I (₹6-12 लाख), MIG-II (₹12-18 लाख)। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में पक्का मकान न हो। महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व को प्राथमिकता। योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है; ग्रामीण के लिए PMAY-G अलग है।
लाभ
CLSS ब्याज सब्सिडी: EWS/LIG को 6.5% (₹6 लाख लोन तक, अधिकतम ~₹2.67 लाख), MIG-I को 4% (₹9 लाख तक), MIG-II को 3% (₹12 लाख तक)। अन्य घटक: झुग्गी पुनर्विकास, साझेदारी आवास, लाभार्थी द्वारा निर्माण/विस्तार के लिए सीधी सहायता। महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता।
आवश्यक दस्तावेज़
आवश्यक दस्तावेज: - आधार और PAN - आय प्रमाण (सैलरी स्लिप/ITR/आय प्रमाणपत्र) - संपत्ति/नॉन-ओनरशिप प्रमाण - बैंक विवरण (पासबुक/IFSC) - पासपोर्ट फोटो; श्रेणी प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC/EWS) यदि लागू
आवेदन के चरण
- 1https://pmaymis.gov.in पर Citizen Assessment खोलें
- 2सही श्रेणी चुनें और आधार नंबर दर्ज कर सत्यापन करें
- 3व्यक्तिगत, पता, आय और बैंक विवरण भरें
- 4आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें
- 5Application ID सुरक्षित रखें और Track Your Assessment Status में प्रगति देखें
सामान्य प्रश्न
प्रPMAY-Urban में कितनी सब्सिडी मिलती है?
प्रक्या PMAY के तहत दूसरा घर खरीद सकते हैं?
प्रPMAY में महिलाओं को क्या प्राथमिकता है?
प्रPMAY लोन के लिए कौन से बैंक approved हैं?
प्रPMAY Application Status कैसे चेक करें?
Source
- PMAY-Urban Official Portal (Official ↗)Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India · Date accessed: 2026-01-07 · Published: 2026-01-07
Last updated: 2026-01-07
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पात्रता
आय वर्ग: EWS (₹3 लाख तक), LIG (₹3-6 लाख), MIG-I (₹6-12 लाख), MIG-II (₹12-18 लाख)। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में पक्का मकान न हो। महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व को प्राथमिकता। योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है; ग्रामीण के लिए PMAY-G अलग है।
लाभ
CLSS ब्याज सब्सिडी: EWS/LIG को 6.5% (₹6 लाख लोन तक, अधिकतम ~₹2.67 लाख), MIG-I को 4% (₹9 लाख तक), MIG-II को 3% (₹12 लाख तक)। अन्य घटक: झुग्गी पुनर्विकास, साझेदारी आवास, लाभार्थी द्वारा निर्माण/विस्तार के लिए सीधी सहायता। महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता।
आवश्यक दस्तावेज़
आवश्यक दस्तावेज: - आधार और PAN - आय प्रमाण (सैलरी स्लिप/ITR/आय प्रमाणपत्र) - संपत्ति/नॉन-ओनरशिप प्रमाण - बैंक विवरण (पासबुक/IFSC) - पासपोर्ट फोटो; श्रेणी प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC/EWS) यदि लागू
आवेदन के चरण
- https://pmaymis.gov.in पर Citizen Assessment खोलें
- सही श्रेणी चुनें और आधार नंबर दर्ज कर सत्यापन करें
- व्यक्तिगत, पता, आय और बैंक विवरण भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें
- Application ID सुरक्षित रखें और Track Your Assessment Status में प्रगति देखें
सामान्य प्रश्न
PMAY-Urban में कितनी सब्सिडी मिलती है?
PMAY-Urban में सब्सिडी आपकी Income Category पर निर्भर करती है: (1) EWS/LIG: Home Loan पर 6.5% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹2.67 लाख), (2) MIG-I: 4% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹2.35 लाख), (3) MIG-II: 3% ब्याज सब्सिडी (अधिकतम ₹2.30 लाख)। यह NPV (Net Present Value) के रूप में एकमुश्त मिलती है।
क्या PMAY के तहत दूसरा घर खरीद सकते हैं?
नहीं, PMAY योजना सिर्फ पहले घर (First Home) के लिए है। आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यदि पहले से घर है या किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो आप अपात्र हैं।
PMAY में महिलाओं को क्या प्राथमिकता है?
हां, PMAY में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। घर की ownership महिला सदस्य के नाम पर या पति-पत्नी दोनों के नाम (joint ownership) पर होनी आवश्यक है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य शर्त है।
PMAY लोन के लिए कौन से बैंक approved हैं?
PMAY के लिए सभी Scheduled Commercial Banks, Housing Finance Companies (HFCs), और NHB-approved institutions से loan ले सकते हैं। प्रमुख बैंक: SBI, HDFC, ICICI, PNB, Bank of Baroda, LIC Housing Finance, Bajaj Housing Finance आदि। Complete list pmaymis.gov.in पर 'CLSS - List of PLIs' में देखें।
PMAY Application Status कैसे चेक करें?
PMAY Application Status चेक करने के लिए: (1) pmaymis.gov.in पर जाएं, (2) 'Citizen Assessment' में 'Track Your Assessment Status' पर क्लिक करें, (3) अपना Assessment ID या Name, Father's Name, Mobile Number दर्ज करें, (4) 'Submit' करें और status देखें। Subsidy status के लिए 'CLSS AWA' portal भी चेक कर सकते हैं।
Source
- PMAY-Urban Official Portal (Official ↗)Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India · Date accessed: 2026-01-07 · Published: 2026-01-07
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